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बाघों का रास्ता रोकने पर मुंबई हाई कोर्ट में याचिका

बाघों का रास्ता रोकने पर मुंबई हाई कोर्ट में याचिका

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By Ramesh Solanki, Newsfirst24.in

Published: December07 , 2025, 05:51PM

बाघों का रास्ता रोकने पर मुंबई हाई कोर्ट में याचिका

Petition in Mumbai High Court on blocking the path of tigers

कुमरमभीम आसिफाबाद।  31 दिसंबर को उमरेड- पवानी-करहंडला अभयारण्य में एक पर्यटक वाहन ने एक बाघिन और उसके शावकों का रास्ता दोनों तरफ से रोक दिया। चूंकि पर्यटन के नाम पर ऐसी घटनाएं अक्सर हो रही हैं, इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने मामले को गंभीरता से लिया।

हाई कोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर करने का आदेश दिया और राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को 2 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को बुधवार तक इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा

31 दिसंबर को ‘एफ 2’ बाघिन और उसके 5 शावक काफी देर तक पर्यटक वाहनों से घिरे रहे. बाघिन और उसके शावकों को रोक दिया गया. यह घटना उमरेड-पवनी- करहाडला अभयारण्य के कुही वन क्षेत्र में गोठनगांव सफारी रोड पर हुई।

अखबारों में छपी खबर के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के प्रशासनिक न्यायाधीश नितिन सांबरे ने स्वतःसंज्ञान लेते हुए जनहित याचिका दायर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को बुधवार तक इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।

पर्यटकों द्वारा नियमों का उल्लंघन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक का जवाब दर्ज होने के बाद अदालत बुधवार को मामले की सुनवाई करेगी।पिछले कुछ महीनों से टाइगर रिजर्व और अभयारण्य में बाघों का रास्ता रोकने के मामले लगातार देखे जा रहे हैं. वन पर्यटन को लेकर स्पष्ट नियमों के बावजूद जिप्सी चालक और गाइड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बाघ पर्यटन के प्रति बढ़ते आकर्षण के कारण पर्यटकों द्वारा नियमों का उल्लंघन

ड्राइवरों और गाइडों की निलंबन अवधि बढ़ा दी गई

अभयारण्य में बाघिन और उसके 5 शावकों का रास्ता रोकने वाले चार पर्यटक ड्राइवरों और गाइडों की निलंबन अवधि बढ़ा दी गई है. जुर्माने की रकम भी बढ़ा दी गई है। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ प्रारंभिक मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है. चारों पर्यटक चालकों और गाइडों का निलंबन अब 7 दिन से बढ़ाकर 3 महीने कर दिया गया है।

पर्यटक वाहनों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जबकि टूरिस्ट गाइडों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।इस घटना में शामिल पर्यटकों के खिलाफ प्रारंभिक मामला दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

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