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नागपुर | 2 अगस्त 2025
महाराष्ट्र राज्य के GST विभाग (राज्य कर) की जांच शाखा-2 ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नागपुर के व्यापारी महेश गुरुदास केशवानी को गिरफ्तार कर लिया है। केशवानी पर ₹33.93 करोड़ के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का लाभ उठाने और दूसरों को पास करने का आरोप है।
गिरफ्तार आरोपी महेश केशवानी एम/एस के. के. एंड बी ब्रदर्स (GSTIN-27ACUPK8911C1ZD, जरिपटका, नागपुर) के प्रोपराइटर हैं। आरोप है कि उन्होंने बिना किसी वस्तु या सेवा की वास्तविक खरीद-फरोख्त के फर्जी ITC क्लेम किया। उनका फर्म 1 जुलाई 2017 से GST के तहत पंजीकृत है और रद्द किए गए आपूर्तिकर्ताओं से फर्जी इनवॉइस बनाकर टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया।
जांच में हुआ बड़ा खुलासा
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी ने न केवल फर्जी ITC क्लेम किया, बल्कि कई अन्य लाभार्थियों को भी इसे पास किया। यह संदेह जताया जा रहा है कि यह पूरी कार्रवाई एक संगठित रैकेट का हिस्सा है, जो बिना माल के आदान-प्रदान के कागजी लेन-देन के माध्यम से बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी कर रहा था।
जाली बिलिंग का नेटवर्क
जांच में विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी और व्यापारिक रिकॉर्ड से स्पष्ट हुआ कि इस फर्म के माध्यम से भारी मात्रा में फर्जीवाड़ा किया गया, जिससे सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ।
14 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया
गिरफ्तारी के बाद महेश केशवानी को नागपुर की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट (JMFC कोर्ट-06) में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 अगस्त 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
विशेष जांच दल की कार्रवाई
यह कार्रवाई राज्य GST विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष टैक्स चोरी रोधी अभियान के तहत की गई, जिसका नेतृत्व सहायक राज्य कर आयुक्त रमेश दलवी कर रहे थे। कार्रवाई को अंजाम देने में टेक्स इंस्पेक्टरों और विशिष्ट अधिकारियों की एक समर्पित टीम ने भूमिका निभाई।
इस पूरे ऑपरेशन को अतिरिक्त आयुक्त श्री तेजराव क. पचर्ने, श्री संजय कंधारे, श्री मुकेश म. राठोड़ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अंजाम दिया गया।
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📌 मुख्य बिंदु:
₹33.93 करोड़ का फर्जी टैक्स क्रेडिट घोटाला
फर्जी इनवॉइस से क्लेम और पासिंग ऑफ ITC
आरोपी महेश केशवानी गिरफ्तार
14 अगस्त तक न्यायिक हिरासत
राज्य GST विभाग की विशेष जांच में खुलासा











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