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अक्षय शिंदे मुठभेड़ मामले में अदालत ने पांच पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया

अक्षय शिंदे मुठभेड़ मामले में अदालत ने पांच पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया

By Arvind jadhav, Newsfirst24.in

Published: December 20 , 2025, 05:59 PM

एक जेल से दूसरी जेल ले जाते हुई मुठभेड़

अक्षय शिंदे मुठभेड़ मामले में अदालत ने पांच पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया

Court convicted five policemen in Akshay Shinde encounter case

मुंबई: बहुचर्चित बदलापुर यौन शोषण मामला, जिसमें आरोपी अक्षय शिंदे को बदलापुर के एक स्कूल में छोटी बच्चियों का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अक्षय को तलोजा जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर  करते समय एनकाउंटर में अक्षय शिंदे की मौत हो गई थी, जिसमें कोर्ट ने पांच पुलिसकर्मियों को दोषी माना है।

काफी चर्चित रहा। इस मामले में विपक्ष ने रेलवे जाम जैसे विरोध प्रदर्शन और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की मांग भी की थी। पुलिस ने तुरंत जांच की और उस स्कूल में काम करने वाले अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया।

एनकाउंटर को लेकर विपक्ष ने अक्षय शिंदे की आत्महत्या पर भी सवाल उठाए थे

अक्षय शिंदे को गिरफ्तार करने के बाद उसे पुलिस हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत उसे तलोजा जेल में रखा गया। हालांकि, एक दिन जब उसे तलोजा जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जा रहा था, तो पुलिस और अक्षय के बीच मुठभेड़ हो गई पुलिस ने बताया कि इस घटना में अक्षय शिंदे की मौत हो गई। इस एनकाउंटर को लेकर विपक्ष ने अक्षय शिंदे की आत्महत्या पर भी सवाल उठाए थे।

मजिस्ट्रेट और फोरेंसिक लैब के रिपोर्ट पर कोर्ट के सामने आई हकीकत

अक्षय शिंदे मुठभेड़ मामले में अदालत ने पांच पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया

आज ठाणे जिला मजिस्ट्रेट ने सीलबंद लिफाफे में अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। इसके अलावा, फोरेंसिक लैब ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि बंदूक पर अक्षय के कोई फिंगरप्रिंट नहीं थे, जिससे अदालत के सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया। हालांकि, पुलिस से बहस करते हुए अक्षय ने पुलिस की बंदूक छीन ली और पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की और अदालत से कहा कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी, लेकिन अदालत को इस तर्क में कोई सच्चाई नहीं मिली। सुप्रीम कोर्टने मुठभेड़ में शामिल पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है जिसमें खलबली मची हुई है।

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सुप्रीम कोर्ट ने सी.आई.डी. को लेकर भी खड़े किया सवाल

अदालत ने घायल पुलिसकर्मियों के मेडिकल दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश नहीं करने के लिए सीआईडी ​​जैसी जांच एजेंसियों की भी आलोचना की। दूसरी ओर, अदालत ने यह भी संदेह जताया है कि जांच में त्रुटियां हैं, क्योंकि जांच मजिस्ट्रेट को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय को आदेश दिया है कि इस सुनवाई के सारे दस्तावेज मृतक अक्षय शिंदे के माता-पिता को उपलब्ध कराए जाएं। अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले को लेकर पिता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई।

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