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कोचिंग सेंटरों पर लगाम: अब 100% सिलेक्शन का झूठा वादा नहीं कर पाएंगे, केंद्र ने जारी किए नए निर्देश

कोचिंग सेंटरों पर लगाम: अब 100% सिलेक्शन का झूठा वादा नहीं कर पाएंगे, केंद्र ने जारी किए नए निर्देश

कोचिंग इंडस्ट्री को सही रास्ता दिखाने के लिए दिशानिर्देश आए

By PTI  , Newsfirst24.in

Published: November 14 , 2024, 03:09 PM

Control on coaching centers: Now they will not be able to make false promises of 100% selection, the center has issued new instructions

कोचिंग सेंटरों पर लगाम: अब 100% सिलेक्शन का झूठा वादा नहीं कर पाएंगे, केंद्र ने जारी किए नए निर्देश

कोचिंग सेंटर अब 100% सिलेक्शन या 100% रोजगार का झूठा वादा कर न तो बच्चों को फंसा पाएंगे और न ही विज्ञापन कर पाएंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में केंद्र सरकार ने कोचिंगों पर लगाम कसने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कोचिंग सेंटरों पर लगा भारी जुर्माना

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (Central Consumer Protection Authority) द्वारा तैयार किए गए ये अंतिम दिशानिर्देश, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त कई शिकायतों का पालन करते हैं। आपको बता दें कि CCPA ने अब तक 54 नोटिस जारी कर कोचिंग सेंटरों पर 54.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

कोचिंग सेंटर जानबूझकर जानकारी छिपाते हैं

उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे के कहा, कोचिंग सेंटर जानबूझकर छात्रों से जानकारी छिपा रहे हैं। इसलिए, हम कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए दिशानिर्देश लेकर आए हैं।

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सरकार कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नहीं अधिकारों से समझौता नहीं होगा

निधि खरे के कहा ने कि सरकार कोचिंग सेंटरों के खिलाफ नहीं है, लेकिन विज्ञापनों की गुणवत्ता से उपभोक्ता अधिकारों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

यह वादे नहीं कर सकते

कोचिंग सेंटरों पर लगाम: अब 100% सिलेक्शन का झूठा वादा नहीं कर पाएंगे, केंद्र ने जारी किए नए निर्देश

नए दिशानिर्देशों के तहत, कोचिंग सेंटरों को दिया जाने वाला सिलेबस और ड्यूरेशन, फैकल्टी, ब्रांच, फीस स्ट्रक्चर और धनवापसी नीति, सिलेक्शन रेट, परीक्षा रैंकिंग, और गारंटीड नौकरी सुरक्षा या वेतन वृद्धि के बारे में झूठे दावे करने से प्रतिबंधित किया गया है।

कोचिंग में यह शामिल नहीं

दिशानिर्देशों में ‘कोचिंग को अकादमिक सहायता, शिक्षण, मार्गदर्शन, अध्ययन कार्यक्रम और ट्यूशन को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है, लेकिन इसमें परामर्श, खेल और रचनात्मक गतिविधियां शामिल नहीं हैं।

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लिखित सहमति के बिना चयनित उम्मीदवारों के फोटो नहीं छाप सकते

कोचिंग सेंटर लिखित सहमति प्राप्त किए बिना चयन के बाद सफल उम्मीदवारों के नाम, फोटो या प्रशंसापत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन्हें स्पष्ट रूप से अस्वीकरण प्रदर्शित करना चाहिए और पाठ्यक्रमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करना चाहिए।

उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी

‘कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम’ शीर्षक वाले दिशानिर्देश अकादमिक सहायता, शिक्षण, मार्गदर्शन और ट्यूशन सेवाओं में सभी प्रकार के विज्ञापनों को कवर करते हैं। हालांकि, वे काउंसलिंग, खेल और रचनात्मक गतिविधियों से दूर रहते हैं। कोचिंग सेंटरों को सेवाओं, सुविधाओं, संसाधनों और बुनियादी ढांचे का सटीक प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

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उन्हें स्पष्ट बताना होगा वह कहां से मान्य हैं

कोचिंग सेंटरों को सच्चाई से यह बताना चाहिए कि उनके द्वारा पढ़ाए जा रहे  पाठ्यक्रम AICTE, UCG आदि जैसे उपयुक्त अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड और मान्य हैं। उल्लंघन के लिए कोचिंग सेंटरों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा।

 

 

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